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Indore. इंदौर। आमजन और पक्षियों के साथ होने वाले हादसों को रोकने के लिए जिले में चायनीज मांझे के विक्रय, भंडारण और परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध लागू होने के बाद प्रशासन और पुलिस द्वारा मेवाती मोहल्ला और छावनी में जांच अभियान चलाया गया। मेवाती मोहल्ला में जांच के दौरान दो दुकानों से 89 चायनीज मांझे जब्त किए गए। चार आरोपियों पर प्रकरण भी दर्ज किया गया है। प्रशासन के जांच अभियान के दौरान रफीक पतंग हाउस और रिजवान पतंग हाउस पर चायनीज मांझे के बाक्स मिले। इनकों जब्त कर पुलिस को सौंपा गया।
एमजी रोड थाने में शोएब पिता सईद मेव, रेहान पिता रसीद मेव, सईद पिता साबिर मेव, अरशद पिता शफीक मेव पर प्रकरण दर्ज किया गया। गौरतलब है कि चायनीज मांझा कांच और धातु से लेपित होता है और यह आमजन, पशु-पक्षियों और पर्यावरण के लिए खतरनाक है। प्रत्येक वर्ष देरी से आदेश होने और जांच नहीं होने से बाजार में इसका विक्रय होता रहा है। इसवर्ष दिसंबर में ही प्रतिबंध लगाकर जांच शुरू कर दी गई है। तहसीलदार आहुजा ने बताया कि चायनीज मांझे की जांच के लिए छावनी में भी पतंग विक्रेताओं की दुकान और गोदाम का निरीक्षण किया गया। यहां पर प्रतिबंधात्क मांझा नहीं मिला। दुकानदारों को चायनीज मांझे का विक्रय नहीं करने को लेकर अधिकारियों को जागरूक किया गया।
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Shantanu Roy
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